आयुष्यमान भव:
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आयुष्मान भारत योजना या मोदीकेयर, भारत सरकार की एक प्रस्तावित योजना हैं, जिसे २३ सितम्बर २०१८ को पूरे भारत में लागू किया गया है, २०१८ के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने इस योजना की घोषणा की थी, इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों (बीपीएल धारक) को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है, इसके अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को ५ लाख तक का कैशरहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जायेगा। १० करोड़ बीपीएल धारक परिवार इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठा सकेगें, इसके अलावा बाकी बची आबादी को भी इस योजना के अन्तर्गत लाने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सर्वप्रथम इस योजना की शुरुवात रांची शहर से २३ सितम्बर २०१८ को की गई थी, साथ ही इसके एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया गया है – १४५५५ जिस पर आप कॉल करके यह जान सकते हैं कि आप इस योजना की लाभार्थी योजना में है कि नहीं।
योजना के मुख्य बिंदु
उचित स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराना: इस योजना की घोषणा का मुख्य उद्देश्य देश में स्वास्थ्य से संबंधित आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराना है, इस योजना के लागू होने के पश्चात गरीब व्यक्ति भी बीमारी या अन्य किसी स्थिति में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कर पायेंगे, ऐसी स्थिति में पैसों की कमी उनके स्वास्थ्य के आड़े नहीं आयेगी।
कुल लाभान्वित जनता : इस योजना के द्वारा भारत के करीब १० करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे, एक बार यह बीमा पॉलिसी लेने पर पूरे परिवार के लोग इसका लाभ ले सकते हैं, इस प्रकार करीब ५० करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा।
कुल बीमा राशि : इस योजना के द्वारा एक परिवार को एक साल में ५ लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी, जिसे जरूरतमंद व्यक्ति विकट परिस्थिति में उपयोग कर सकते हैं।
योजना के लिए पात्रता
गरीब परिवारों के लिए आरक्षण : कोई भी व्यक्ति जिसके पास विकट स्वास्थ्य की परिस्थितियों में ना तो कोई बीमा पॉलिसी हो ना ही उस व्यक्ति के पास इतना पैसा हो कि वह अपना इलाज करवा सके, उस स्थिति में इस योजना के द्वारा वह व्यक्ति सरकार से मदत प्राप्त कर अपना इलाज करवा सकता है।
परिवार के सदस्यों की संख्या : शुरुआत में इस योजना के अंतर्गत परिवार के ५ सदस्यों को कवर किया जायेगा, परंतु बाद में इसके अंतर्गत पुरे परिवार को लाभ देने की बात भी कही जा रही है, इस विषय में फिलहाल संबंधित समिति में अभी बातचीत जारी है।
SECC-२०११ डेटा : इस योजना के अंतर्गत केवल वही लोग लाभ ले सकते है जिनका नाम जनसंख्या २०११ के अंतर्गत पंजीकृत हो।
आधार कार्ड होना आवश्यक है : अगर कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसके लिए यह आवश्यक है की व्यक्ति का स्वयं का पहचान पत्र उसका आधार कार्ड उसके पास हो, इसके अतिरिक्त व्यक्ति का आधार कार्ड उसके परिवार आईडी से भी लिंक होना चाहिये, अगर ऐसा नहीं होता है तो वह व्यक्ति इस सुविधा से वंचित रह जायेगा।